प्रतापगढ़। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आरोपी बादशाह खान की करीब 81.60 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज कराई है। कार्रवाई में कोटड़ी गांव स्थित आलीशान मकान और दो मोटरसाइकिल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर राजस्थान के विभिन्न थानों में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े पांच प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। कोटड़ी थानाधिकारी ठाकराराम ने संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव तैयार कर नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं एडमिनिस्ट्रेटर (सफेमा-एफओपी एवं एनडीपीएस एक्ट) के समक्ष पेश किया था। 28 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने फ्रीजिंग आदेश को मंजूरी देकर स्थायी कर दिया।

136 किलो डोडाचूरा जब्ती के बाद सामने आया नाम

मामले की कड़ी 1 फरवरी 2023 को हुई कार्रवाई से जुड़ती है। उस समय अरनोद थाना पुलिस ने शोली गांव में एक सफेद मिनी ट्रक-टेम्पो से छह काले कट्टों में भरा 136 किलो अवैध अफीम डोडाचूरा जब्त किया था। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस के अनुसार, डोडाचूरा की खरीद-फरोख्त में कोटड़ी निवासी बादशाह खान की संलिप्तता सामने आई थी। इस प्रकरण में बादशाह खान के साथ जाहिद खान, धीरज सिंह, मांगीलाल कीर, अमजद खान, आरिफ उर्फ काली खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

तस्करी से अर्जित संपत्ति की वित्तीय जांच

पुलिस को सूचना मिली थी कि बादशाह खान ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध आय से संपत्ति बनाई है। इसके बाद विशेष टीम गठित कर आरोपी की वित्तीय गतिविधियों और चल-अचल संपत्तियों की जांच की गई। जांच के आधार पर संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया।

कौन-कौन सी संपत्ति हुई फ्रीज?

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, फ्रीज की गई संपत्तियों में शामिल हैं:

  • आलीशान मकान: ग्राम कोटड़ी में आबादी भूमि के पट्टा नंबर 09 और 48 पर बना मकान, अनुमानित बाजार मूल्य करीब 80 लाख रुपये।

  • हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल: अनुमानित मूल्य करीब 60 हजार रुपये।

  • टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल: अनुमानित मूल्य करीब 1 लाख रुपये।

इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 81 लाख 60 हजार रुपये बताया गया है। पुलिस ने संपत्ति पर फ्रीजिंग संबंधी बोर्ड लगाकर आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सूचना दे दी है।

NDPS एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत कार्रवाई

मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में पुलिस ने 29 सितंबर 2026 को संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। 28 अक्टूबर को सुनवाई के बाद आदेश को मंजूरी मिली।

पुलिस के मुताबिक, बादशाह खान के खिलाफ सिरोही और प्रतापगढ़ जिलों में NDPS एक्ट के पांच मामले दर्ज हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसना है।